राजस्थान में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी, 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं रेस्टोरेंट
राजस्थान सरकार ने कहा है कि शॉपिंग कॉम्पलेक्स/ मॉल सोमवार से शनिवार तक सुबह छह बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे.
जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए राज्य में लागू पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब शनिवार की शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन शाम पांज बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेस्टोरेंट को पचास फ़ीसदी क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य में सरकारी व निजी कार्यालय जहां कर्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 फीसदी और जिन कार्यालयों में कर्मिकों की संख्या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ''पूर्व में खोले जाने के लिए अनुमत समस्त बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो कि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे, उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी.''
त्रि-स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के क्रम में प्रमुख अतिरिक्त दिशा-निर्देश:-
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 15, 2021
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बयान में कहा गया है कि शॉपिंग कॉम्पलेक्स/ मॉल सोमवार से शनिवार तक सुबह छह बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. शहर में सिटी या मिनी बसों का संचालन सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक होगा. यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. मेट्रो रेल का संचालन होगा.
हालांकि राज्य सरकार ने किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं दी है.