राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है. इसके तहत सरकारी कार्यालय अब शाम छह बजे तक खुल सकेंगे. वहीं जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वैक्सीन की कम से एक खुराक लग चुकी है वो तीन घंटे अतिरिक्त यानी सायं सात बजे तक खुल सकेंगे. साथही धार्मिक स्थलों को भी सशर्त खोलने और एक जुलाई से विवाह सभागार और बारात घर खोलने की अनुमति भी देदी गई है, जिससे विवाह के कार्यक्रम भी हो सकेंगे. गृह विभाग ने इसके दिशा निर्देश शनिवार रात जारी किए हैं, जिसके चलते नए दिशानिर्देश सोमवार से लागू होंगे.
जानकारी के मुताबिक ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक और जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से ज्यादा है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक को आने की अनुमति होगी. वहीं ऐसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिकों के आने की अनुमति होगी. इसके अलावा शहर में संचालित सिटी और मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक के कोविड19 वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद शुरू होगा.
दिशा-निर्देश के साथ मिली छूट
जानकारी के मुताबिक सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुल सकेंगे. वहीं जिम और रेस्तरां के कम से कम 60 प्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त तीन घंटे यानी शाम 4 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
कई प्रतिबंध के साथ खुले धार्मिक स्थल
धार्मिक स्थलों के बारे में दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्य के समस्त धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों के वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद ही सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक हो सकेगा. धार्मिक स्थल में फूल माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने और घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा.