जयपुर: राजस्थान के बड़े निजी अस्‍पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 50 फीसदी तक बेड आरक्षित कर दिए गए हैं. प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्‍या के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है. राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार को इस सिलसिले में आदेश जारी किए. आदेश के अनुसार राज्य के 60 से 100 बिस्तर वाले सभी निजी अस्पताल अपनी कुल क्षमता का 40 प्रतिशत और आईसीयू में भी 40 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करेंगे और कोविड-19 मरीजों का उचित इलाज करेंगे.


राजस्थान के बड़े निजी अस्पतालों में 50 फीसद तक बेड आरक्षित


जिन निजी अस्पतालों की शैय्या क्षमता 100 या उससे अधिक है वे अपनी कुल क्षमता का 50 प्रतिशत, आईसीयू में भी 50 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे. राज्‍य सरकार ने राजस्‍थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा चार में दी हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है. इससे पहले 12 अप्रैल को अस्‍पतालों में 30 और 40 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन राज्‍य में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्‍या को देखते हुए क्षमता को आगे बढ़ाया गया है.


अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों का इलाज करने का आदेश


गौरतलब है कि राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकार्ड 14,622 नये मामले उजागर हुए और कुल संक्रमितों संख्या बढ़कर 4,53,407 हो गई है. पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कारण 62 मरीजों की मौत हो जाने से महामारी में अबतक 3330 लोग जान गंवा चुके हैं. राज्य में कोविड-19 के इलाजरत मरीज बढ़कर 96,366 हो गये हैं. 


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