गांधीनगर: गुजरात राज्यसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस के दो बागी विधायकों के वोट रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने कोर्ट जाने का फैसला किया है. बीजेपी का कहना है कि इन्हीं दो वोटों के रद्द होने से अहमद पटेल को जीत हासिल हुई है.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा है, ‘’हम चुनाव आयोग के इस फैसले से सहमत नहीं है और रद्द हुए वोटों के लिए आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.’’
विजय रुपाणी ने कहा, ‘’अगर चुनाव आयोग विधायक भोला भाई और राघव भाई के दो वोटों को रद्द नहीं करता तो अहमद पटेल की हार पक्की थी.’’
कैसे बदल गया जीत का गणित ?
कांग्रेस के बागी विधायक भोला भाई और राघव भाई के वोट रद्द होने के बाद जीत के लिए जरूरी आंकड़े में बदलाव हो गया. अब जीत के लिए 43.5 वोट चाहिए थे. जबकि, अहमद पटेल को 44 वोट मिले और वह 0.50 वोट से जीत गए. अहमद पटेल को जो 44 वोट मिले, उनमें कांग्रेस के 41, जेडीयू का एक, एनसीपी का एक और बीजेपी के बागी विधायक का एक वोट शामिल था.
बीजेपी ने दो सीटों अपना कब्जा जमाया
गुजरात की तीन राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने दो सीटों अपना कब्जा जमाया. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार राज्यसभा जाएंगे. दूसरी सीट पर स्मृति ईरानी ने भी अपनी जगह बरकरार रखी है. इस चुनाव में शाह और ईरानी को 46-46 वोट मिले. वहीं, अहमद पटेल को 44 वोट मिले जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को 38 वोटों से संतोष करना पड़ा.
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