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राज्यसभा चुनावः EC के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज
याचिका में दावा किया गया है कि जब निर्वाचन अधिकारी ने दोनों वोटों को वैध मानने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया तो चुनाव आयोग को निर्वाचन अधिकारी को किसी वोट को स्वीकार करने या खारिज करने का निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.
अहमदाबाद: गुजरात में हाल ही में राज्यसभा चुनाव हारे बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत ने कांग्रेस के दो बागी विधायकों के वोट अमान्य करार देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी.
आठ अगस्त को हुए चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राजपूत ने यह दलील भी दी कि दो अन्य कांग्रेसी विधायकों के वोट भी नहीं गिने जाने चाहिएं और उन्हें विजयी घोषित किया जाना चाहिए. चुनाव आयोग के फैसले ने कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल की जीत का रास्ता साफ किया था. पटेल को नाटकीय घटनाक्रम से भरे इस चुनाव में जीतने के लिए न्यूनतम 44 वोट मिले. राजपूत को 38 वोट मिले.
राजपूत की याचिका में दावा किया गया है कि जब निर्वाचन अधिकारी ने दोनों वोटों को वैध मानने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया तो चुनाव आयोग को निर्वाचन अधिकारी को किसी वोट को स्वीकार करने या खारिज करने का निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.
चुनाव आयोग ने असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों राघवजी पटेल और भोलाभाई गोहिल के वोटों को खारिज कर दिया था. कांग्रेस के मतदान एजेंट शक्तिसिंह गोहिल ने मतगणना शुरू होने से पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि इन दोनों विधायकों ने अपने वोट मतपेटी में डालने से पहले मतपत्रों को बीजेपी के प्रतिनिधियों को दिखाया. राजपूत की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए.
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प्रदीप डबासवरिष्ठ पत्रकार
Opinion