नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रस्ट को एक रुपया नकद दान किया है. मंदिर निर्माण के लिए गठित ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ को मिला ये पहला दान है. सरकार ने ट्रस्ट को एक रुपये का दान नकद में दिया, ताकि ट्रस्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो सके. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ट्रस्ट का एलान किया था.
दिल्ली में होगा ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से यह दान ट्रस्ट को गृह मंत्रालय में अवर सचिव डी. मुर्मू ने दिया. अधिकारी ने बताया कि ट्रस्ट अचल संपत्ति समेत बिना किसी शर्त के किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में दान, अनुदान, अंशदान, योगदान ले सकता है. शुरुआत में तो ट्रस्ट वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरण के आवास से कार्य करेगा लेकिन बाद में इसका स्थायी कार्यालय खोला जाएगा.
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा.
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पीएम मोदी ने क्या एलान किया था?
बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में कई बड़े एलान किए थे. मोदी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने एलान किया कि 67.7 एकड़ की अधिग्रहित भूमि भी राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट को दी जाएगी.
मोदी के एलान के बाद अमित शाह ने क्या कहा?
वहीं, पीएम मोदी के इस एलान के बाद अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा और वह प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे.
यूपी सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जमीन
वहीं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बुधवार को पांच एकड़ जमीन आवंटित कर दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल रौनाही थाने के दो सौ मीटर पीछे पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने के लिये मंगलवार को मंत्रिमंडल ने फैसला किया.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नौ नवंबर को अपने ऐतिहासिक निर्णय में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिये देने का आदेश दिया था.
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