राम रहीम के खिलाफ महिला को गायब करने के मामले में आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई
5 मई 2015 को कमलेश ने कोर्ट में परिवाद दर्ज किया था. 8 मई 2015 को जवाहर नागर थाने में राम रहीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें पुलिस अब तक जांच नही कर पाई है.
जयपुर: राम रहीम के खिलाफ महिला को गायब करने के मामले में आज जयपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुबह 10 बजे सुनवाई होगी. जयपुर के जगतपुरा के कच्ची बस्ती में रहने वाले कमलेश रैगर ने आरोप लगाया है कि साल 2015 में वो और उसकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ राम रहीम के सिरसा आश्रम में गए थे, लेकिन दो दिन बाद वहां पर उसकी पत्नी को कैद कर लिया गया.
कोर्ट ने जयपुर के जवाहर नगर थाने को मुकदमा दर्ज कर उसकी पत्नी को पेश करने के लिए कहा था. 5 मई 2015 को कमलेश ने कोर्ट में परिवाद दर्ज किया था. 8 मई 2015 को जवाहर नागर थाने में राम रहीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें पुलिस अब तक जांच नही कर पाई है.
पुलिस ने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में जवाब लिखा है कि बाबा के डेरा में जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है. डेरा प्रमुख के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस मामले में कोर्ट ने आज सभी पक्षों को कोर्ट में तलब किया हैM जहां पर परिवादी कमलेश की भी गवाही होनी है. कमलेश ने राजस्थान हाईकोर्ट में हैबियस कार्पस लगाई गई थी कि वो अपनी पत्नी गुड्डी देवी और अपने बच्चों के साथ राम रहीम के सिरसा के डेरे में गया था.
23 से 25 मार्च 2015 तक वो राम रहीम के आश्रम में थे, लेकिन वहां के इंचार्ज दत्ता पत्नी को राम रहीम से मिलवाने ले गए तब से उसकी पत्नी नहीं मिली और अब डेरा वाले पत्नी के बारे में पूछने पर आश्रम से भगा दे रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने राजस्थान के डीजीपी से कमलेश की पत्नी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. मगर पुलिस उसको कोर्ट में पेश करने में सफल नहीं हो पाई तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राम रहीम समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था.