नई दिल्लीः अब देश के सभी दिव्यांगजन भी सरकार से मिलने वाले सस्ते अनाज के हक़दार बन गए हैं. सरकार ने साफ़ किया है कि वैसे सभी दिव्यांगजन जो सरकार से सस्ता अनाज लेने के इच्छुक हैं वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसका लाभ ले सकेंगे.


केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक़ ये फ़ैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि दिव्यांगजनों को सरकार की सस्ता राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. पासवान ने ट्वीट कर कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश को उन्होंने काफ़ी गम्भीरता से लिया है.


न्यायालय के निर्देश के बाद अंत्योदय अन्न योजना में पहले मौजूद प्रावधान को लागू करने का आदेश दिया गया है. इस योजना में लाभार्थियों को प्रति परिवार हर महीने 35 किलो अनाज सस्ते दर पर मिलता है. योजना की शुरुआत 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान की गई थी.


रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा. उनके मुताबिक़ अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों की सूची तैयार करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है और उन्हें अपने यहां रहने वाले सभी दिव्यांगजनों को तुरन्त इसमें शामिल करना चाहिए.


2016 में संशोधित 2011 की जनगणना के मुताबिक़ भारत में दिव्यांगजनों की कुल आबादी क़रीब 2.70 करोड़ यानि कुल आबादी का क़रीब 2.22 फ़ीसदी है. पासवान के आदेश के मुताबिक़ ये सभी लोग सस्ते अनाज के हक़दार हो गए हैं चाहे वो बीपीएल परिवारों में आते हों या नहीं. रामविलास पासवान ने ये भी बताया कि उन्होंने राज्य सरकारों से सभी दिव्यांगजनों को पीएम ग़रीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ़्त अनाज देने को भी कहा है.


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