रामपुर: सपा सांसद आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने आजम खान, उनकी विधायक पत्नी ताज़ीन फातिमा व विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था. इन लोगों पर सरकारी संपत्ति हड़पने का भी आरोप है.



लगातार गैरहाजिर होने के कारण एडीजे 6 कोर्ट के न्यायाधीश ने अब्दुल्लाह आजम और ताज़ीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.एडीजे कोर्ट ने पेशी के लिए दिसंबर की 2 तारीख मुकर्रर की है.






आजम के खिलाफ पहले से ही जारी है गैर जमानती वारंट


इसके अलावा आजम खान के खिलाफ पहले ही एडीजे 6 की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वारंट जारी किया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.


सरकारी वकील रामौतार सैनी से आजम खान के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट के बारे में बताते हुए कहा कि सपा सांसद के खिलाफ एडीजी 6 कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. 4 अप्रैल 2019 को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा प्रशासन से रोड शो करने की अनुमति मांगी गई थी, शासन द्वारा उन्हें दोपहर 12:00 से रात्रि 8:00 बजे तक की अनुमति दी गई थी, लेकिन जो निर्धारित समय अवधि थी उस अवधि के बाद भी रोड शो किया गया.


उड़न दस्ते के प्रभारी डॉ पवन कुमार ने दर्ज कराया था मामला


उस समय के उड़न दस्ते के प्रभारी डॉ पवन कुमार द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, इसमें सांसद आजम खान को और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को अभियुक्त बनाया गया था. इसमें अखिलेश कुमार द्वारा कोर्ट से अपनी जमानत करा ली गई, लेकिन आजम खान द्वारा संबंध प्राप्त होने के बाद भी बीडब्लू वारंट जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए. इसलिए कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.


सरकारी वकील रामौतार सैनी ने कहा इसमें आजम खान की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि गैर जमानती वारंट का मतलब होता है ,गिरफ्तारी वारंट, पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है. अब इस मामले पर कोर्ट ने अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की है. अब देखना होगा कि 26 नवंबर को आजम खान कोर्ट में उपस्थित होते हैं या नहीं.