जस्टिस पाठक ने इस मामले में रांची के उपायुक्त, एसएसपी, सदर डीएसपी, डोरंडा थाना प्रभारी को तलब किया. जस्टिस ने उनसे पूछा कि इस तरह के काम को रोकने के लिए क्या प्रावधान हैं और जिला प्रशासन की ओर से इसे कैसे लागू किया गया है.
कोर्ट ने कहा कि अदालत परिसर के पास लाउडस्पीकर बजाना अदालत की अवमानना है. सभी अधिकारियों को एक मार्च को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है.
रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल देश का मनोबल कम करने के लिए न हो
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