Modi Surname Case: रांची में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका, MP-MLA कोर्ट ने खारिज की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका
Rahul Gandhi: रांची में 'मोदी सरनेम केस' में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला किया है.
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Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की झारखंड में 'मोदी सरनेम' केस में झटका लगा है. रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की मामले में व्यक्तिगत पेशी की मांग करने वाली याचिका बुधवार (3 मई) को खारिज कर दी.
रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की.
गुजरात HC ने सुरक्षित रखा फैसला
इससे पहले मंगलवार (2 मई) को गुजरात हाई कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने 2019 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. हाई कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद मामले में अपना आदेश सुनाएगा.
मानहानि केस में ही सूरत कोर्ट से मिली थी सजा
इसी साल 23 मार्च को गुजरात की एक निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2019 के मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी. इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी. ऊपरी अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकार रखा था. इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था.
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