केरल: नन के साथ बलात्कार के आरोपी व जालंधर के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. केरल के कोट्टायम की अदालत ने सोमवार को मुलक्कल की जमानत रद्द कर दी थी. जिसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. बलात्कार के मामले की सुनवाई के लिये अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने के कारण मुलक्कल की जमानत रद्द की गई है.


जालंधर के कोविड-19 के नोडल अधिकारी टी.पी सिंह ने बताया, 'मुलक्कल में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है.' उन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व बिशप की कोविड-19 रिपोर्ट सोमवार की शाम को आयी जिसमें उसमें इसकी पुष्टि हुई है. केरल की कोट्टायम जिला पुलिस बलात्कार का मामला दर्ज किया है.


साल 2014 से 2016 के बीच उसका यौन शोषण किया था- पीड़िता


पीड़ित नन ने जून 2018 में पुलिस को दिये अपनी शिकायत में आरोप लगाया था बिशप ने 2014 से 2016 के बीच उसका यौन शोषण किया था. मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने बिशप को गिरफ्तार किया था और उस पर गलत तरीके से कैद करने, बलात्कार करने, अप्राकृतिक सेक्स एवं आपराधिक मंशा का आरोप लगाया था.


सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए थे 


आपको बता दें, गत एक जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान वो अदालत में पेश नहीं हुए थे. उनके मुवक्किल ने तब कहा था कि वह पंजाब के जालंधर में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में फंसे होने की वजह से नहीं आ सके. अभियोजन पक्ष ने सोमवार को आरोपी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जालंधर में जिस जगह वह रहते हैं वह एक जुलाई को निषिद्ध क्षेत्र नहीं था.


अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील पर विचार करते हुए पादरी की जमानत खारिज कर दी कि वह मुकदमे में देरी कराने की कोशिश कर रहे हैं. केरल हाई कोर्ट ने नन के मुलक्कल के खिलाफ दाखिल यौन उत्पीड़न के मामले से उन्हें आरोपमुक्त करने की उनकी याचिका सात जुलाई को खारिज कर दी थी.


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