नॉर्थ गोवा के मापुसा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने तरुण तेजपाल मामले में अपना फैसला स्थगित कर दिया है. अदालत ने इसे कोरोना वायरस के चलते कोर्ट में कम कर्मचारियों के होने का हवाला देकर टाल दिया है. अब कोर्ट अपना फैसला 19 मई को सुनाएगी. दरअसल तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं, और उन पर साल 2013 में एक महिला के साथ रेप का आरोप लगा था. महिला ने तरुण पर नवंबर 2013 को गोवा के एक फाइव स्टार होटल में लिफ्ट के अंदर रेप करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था. वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके उनके खिलाफ 2,846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. जानकारी के मुताबिक तरुण मामले में पहले 27 अप्रैल को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब इस मामले में 19 मई को फैसला सुनाया जाएगा.


तरुण तेजपाल पर लगीं हैं कई धाराएं


रेप मामले के आरोपी तरुण तेजपाल पर कई धाराएं लगाई गई हैं. तरुण पर IPC धारा 341 (गलत संयम), 342 (गलत कारावास), 354A (यौन उत्पीड़न के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354A (यौन उत्पीड़न), 354B (हमला या महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग), 376 (2) (एफ) (महिलाओं पर अधिकार की स्थिति में व्यक्ति, बलात्कार करने वाला) और 376 (2) (के) (नियंत्रण की स्थिति में व्यक्ति ने बलात्कार किया)ये सभी धाराएं लगाई गई हैं.


19 मई को होगा फैसला


19 मई को कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट तरुण तेजपाल मामले पर अपना फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्ष की दलीलें सुन सकती है और फिर अपना फैसला सुनाएगी.


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