सूरत: साल 2013 में अपनी एक महिला भक्त के साथ बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिये गये नारायण सांई की सजा का सूरत जिले की सत्र अदालत आज ऐलान करेगी. कोर्ट ने शुक्रवार को उसके अलावा तीन महिलाओं सहित चार सहयोगियों को भी दोषी ठहराया था. सांई (47), 2013 से ही लाजपोर जेल में बंद है.


सांई को आईपीसी के धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक दुराचार), 323 (हमला), 506-2 (आपराधिक धमकी) और 120-ख(षडयंत्र) के तहत दोषी पाया गया है. इस मामले में कुल 11 अभियुक्त थे और इनमें से छह को बरी कर दिया गया है. अपर सत्र न्यायाधीश पीएस गढ़वी दोषियों को 30 अप्रैल को सजा सुनायेंगे. बलात्कार के लिए कम से कम दस साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.


साईं के सहयोगियों पर पीड़िता का ब्रेनवॉश करने का आरोप


सांई के सहयोगियों धर्मिष्ठा उर्फ गंगा, भावना उर्फ जमुना और पवन उर्फ हनुमान को साजिश रचने का दोषी पाया गया है. सांई का ड्राइवर राजकुमार उर्फ रमेश मल्होत्रा को आईपीसी की धारा 212(हमलावर को शरण देना) के तहत दोषी पाया गया है. साधिका कही जाने वालीं गंगा और जमुना पर आरोप था कि उन्होंने पीड़िता को गलत तरीके से कैद करके रखा और सांई के निर्देश पर उससे मारपीट की. उन पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सांई के साथ रिश्ता कायम करने के लिए पीड़िता का ब्रेनवॉश किया.


‘साधक’ हनुमान पर पीड़िता को बहलाने सहित सांई के कमरे में ले जाने का आरोप था. सूरत पुलिस ने सांई के खिलाफ 2014 में 1,100 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था. साल 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद सूरत की दो बहनों ने 2013 में पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आसाराम बापू और नारायण सांई ने उनका यौन उत्पीड़न किया था.


2002 से 2005 के बीच नारायण सांई ने कई बार किया रेप


इनमें से एक बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि जब वह उसके अहमदाबाद के आश्रम में रह रही थी तो 1997 से 2006 के बीच आसाराम ने उसके साथ बलात्कार किया. छोटी बहन ने आरोप लगाया था कि सूरत के जहांगीपुरा इलाके में बने आश्रम में 2002 से 2005 के बीच रहने के दौरान नारायण सांई ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. सांई को दिसम्बर 2013 में दिल्ली हरियाणा बार्डर पर गिरफ्तार किया गया था. जब वह जेल में था, तो सूरत पुलिस ने दावा किया था कि उसने मामले को कमजोर बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की.


नारायण सांई का पिता आसाराम जोधपुर में बलात्कार के एक दूसरे मामले में दोषी पाया जा चुका है और वह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और सूरत में रहने वाली महिला के द्वारा दायर मामला गांधी नगर अदालत में चल रहा है.


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