वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला: अदालत ने रतुल पुरी की गिरफ्तारी से छूट शुक्रवार तक बढ़ाई
वीवीआईपी अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशधोन मामले में रतुल पुरी की गिरफ्तारी से अंतरिम छूट शुक्रवार तक जारी रहेगी. बता दें कि रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं.

नई दिल्ली: वीवीआईपी अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशधोन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी से अंतरिम छूट शुक्रवार तक जारी रहेगी. विशेष न्यायधीश अरविंद कुमार पुरी की अग्रिम जमानत अर्जी पर दलीलें फिर शुक्रवार को सुनेंगे. इस अर्जी पर सुनवाई गुरूवार को पूरी नहीं हुई.
इससे पहले गुरूवार को सुनवाई के दौरान रतुल के अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल जब चाहे प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को तैयार हैं और उनसे हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है. हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के चेयरमेन पुरी ने 27 जुलाई को अंतरिम जमानत के लिये अदालत का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किये जाने का डर है.
अदालत ने शनिवार को उन्हें सोमवार तक के लिये अंतरिम छूट दे दी थी, जिसे समय समय पर बढ़ा दिया गया. पुरी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 3,600 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थे। यह सौदा रद्द कर दिया गया था.
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