नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने तुगलकाबाद इलाके में दंगा करने और अवैध रूप से जमा होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और 95 अन्य को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें बुधवार रात को हिरासत में लिया गया था और गोविंदपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
पुलिस ने बताया कि जहांपना जंगल में मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 अगस्त को डीडीए ने तोड़ दिया था. मंदिर तक जाने वाली सड़क पर एक दीवार बनाई गई थी. पुलिस ने बताया कि उसी स्थान पर मंदिर बनाने की मांग को लेकर रामलीला मैदान में 10,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान करीब पांच हजार लोगों ने आज़ाद की अगुवाई में मंदिर स्थल की ओर मार्च की योजना बनाई.
प्राथमिकी में कहा गया है कि कुछ लोगों के पास लाठी और छड़ियां थीं जिन पर झंडे लगाए हुए थे. वे सरकार और उच्चतम न्यायालय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.
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