मुंबई: फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन रविवार (31 मार्च) को इसबार सरकारी लेन-देन वाले बैंक खुले रहेंगे. यह आदेश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जारी किया है. ऐसा आरबीआई ने इसलिए किया है ताकि फाइनेंशिय ईयर के आखिरी दिन सरकारी बिल और ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत न हो. सरकारी बिल के 31 मार्च तक पास नहीं होने पर यह अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है जिससे हिसाब रखने में समस्या आती है.


इसके अलावा 30 मार्च को ऐसे बैंक रात के आठ बजे तक और 31 मार्च को शाम के छह बजे तक खुले रहेंगे. इंटरनेट बैंकिंग (आरटीजीएस, एनईएफटी) के लिए भी 30 और 31 मार्च को समय में बदलाव किया गया है.


पैन नंबर और आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च है. जिन लोगों ने अब तक इन्हें लिंक नहीं किया है अब उनके पास सिर्फ तीन दिन इस काम को करने के लिए बचे हैं. पैन और आधार को लिंक करके लोग कई दिक्कतों से बच सकते हैं.

इन दोनों नंबर के लिंक नहीं होने की स्थिति में टैक्सपेयर्स टैक्स नहीं चुका पाएंगे और ऐसे में लोगों को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लेट आईटीआर फाइल करने के लिए लग सकता है.

पैन और आधार के लिंक नहीं होने पर लोगों को टैक्स रिफंड का भी लाभ नहीं मिल पाएगा. ऐसे में अपने पैसे का नुकसान होने से बचाने के लिए टैक्सपेयर्स जरूर 31 मार्च से पहले पैन और आधार को लिंक करें.

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