मुंबईः पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने पीएमसी बैंक से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी है. आरबीआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है.
इससे पहले आरीबीआई ने बैंक से ग्राहकों के लिए कैश निकालने की सीमा 25 हजार कर दी थी. पहले ये सीमा 10 हजार रुपये तक थी. बता दें कि 24 सितंबर को आरबीआई ने निर्देश दिया था कि पीएमसी बैंक के ग्राहक रोजाना अपने खाते से 1000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं.
इससे पहले आरबीआई ने कहा था कि वो पीएमसी बैंक की स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और आगे भी जमाकर्ताओं के हित के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा.
आरबीआई के इस निर्देश के बाद बैंक के डूबने की खबरें फैलने लगी थी. अफवाहों के बीच 26 सितंबर को आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों के लिए रकम निकालने की सीमा को बढ़ा दिया था. आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया था.
इसके अलावा आरबीआई ने तीन सदस्यों की एक कमिटी बनाने का फैसला लिया था जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत पीएमसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर मामलों को देखेगी.
ईडी ने जब्त की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वह ‘हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटिड’ (एचडीआईएल), इसके प्रवर्तकों, पीएमसी बैंक के अधिकारियों और अन्य की कई संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है.
पहचान की गई संपत्तियों को जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया जाएगा. ईडी ने एक बयान में बताया कि अपराध से संबंधित बाकी पैसे का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
ईडी का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) की ओर से दायर प्राथमिकी पर आधारित है. केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने के शुरू में इस मामले में छापेमारी की थी.
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