कोलकाता: भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को प्रमोटर हिस्सेदारी कम करके 40 प्रतिशत पर नहीं लाने के कारण बंधन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में इस बात की जानकारी दी है. बंधन बैंक को केन्द्रीय बैंक से 2014 में सामान्य बैंकिंग लाइसेंस मिला था. बंधन ने अगस्त 2015 में एक पूर्ण बैंक के रूप में काम करना शुरू किया.


बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा है कि रिजर्व बैंक ने बैंक में बंधन फाइनेंसियल होल्डिंग्स लिमिटेड की हिस्सेदारी को कम करके 40 प्रतिशत पर लाने में असफल रहने पर जुर्माना लगाया है. बैंक की ओर से पूर्ण बैंकिंग कारोबार शुरू करने के तीनसाल के भीतर यह हिस्सेदारी बैंक मताधिकार वाली चुकता पूंजी के 40 प्रतिशत पर लाई जानी थी.


रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के जनता सहकारी बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


केन्द्रीय बैंक ने आय सबूत, एडवांस मैनेजमेंट और एसेट क्लासिफिकेशन नियमों के उल्लंघन को लेकर पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर एक करोड़ रुपये और जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केन्द्रीय बैंक ने इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है.


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