नई दिल्ली: लालू प्रसाद यादव को बहुचर्चित चारे घोटाले के देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सज़ा हुई है. इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जगदीश शर्मा को 7 साल की सज़ा हुई है. अब जमानत के लिए उपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. इस फ़ैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे.


लालू यादव को सजा मिलने पर उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा, ''हम लोग जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे. हमें न्यायलय में पूरा भरोसा है.''


वहीं लालू प्रसाद यादव के पूर्व सहयोगी और सासंद पप्पू यादव ने कहा, ''अभी लालू के पास कई रास्ते हैं. वह पहले भी हाईकोर्ट से जमानत पा चुके हैं.''


बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी लालू की सजा पर प्रतिक्रिया दी है. सुशील मोदी ने ट्विट करते हुए लिखा है, ''सजा तो सजा होती है, फिर चाहे वो 3.5 साल की हो या फिर 7 साल की. हमारी तरफ से लालू पर लगाए गए आरोप कोर्ट में साबित हो गए है.''


 


लालू यादव की सजा पर बोलते हुए शरद यादव ने कहा, ''मुझे पूरी उम्मीद है कि लालू यादव को इस मामले में न्याय मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें उपरी अदालत से जमानत मिल जाएगी.

लालू के करीबी भोला यादव ने सजा के एलान के बाद कहा, ''हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा. हम न्यायपालिका से फैसले का सम्मान करते हैं.''


बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिये गये लालू यादव की सजा पर बहस शुक्रवार को पूरी हो गई.


सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह ने बिहार के पूर्व सीएम डा. जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र एवं साधना सिंह को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था. इस मुकदमे में लालू, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा एवं ध्रुव भगत, आरके राणा, तीन आईएएस अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जूलियस और महेश प्रसाद और 29 अन्य आरोपी थे. कुल 38 आरोपियों में से सुनवाई के दौरान जहां 11 की मौत हो गयी, वहीं तीन सीबीआई के गवाह बन गये तथा दो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी.