ABP न्यूज़ पहल: आसाराम से जुड़े पाठकों के सवालों का जवाब
हमारे पाठक श्रीकांत, बनवारी मोथसारा, चंदन सिंह और संतोष यादव के पूछे गए सवालों के आधार पर ये लेख लिखा गया है.
नई दिल्ली: हमारे पाठक श्रीकांत, बनवारी मोथसारा, चंदन सिंह और संतोष यादव के पूछे गए सवालों के आधार पर ये लेख लिखा गया है.
सवाल- आसाराम पर बलात्कार के कितने केस हैं? कितनी सजा सुनाई गई है?
जवाब- आसाराम पर बलात्कार के दो मामले हैं. पहले मामले में जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को नाबालिग से बलात्कार का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने जोधपुर के आश्रम में 16 साल की लड़की का बलात्कार किया था.
आसाराम पर बलात्कार का एक और केस भी चल रहा है. इस मामले में सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया है. ये मामला 1997 से 2006 के बीच का है. इस केस की सुनवाई अभी चल रही है.
सवाल- आसाराम के माता-पिता कौन है? कहां जन्म हुआ?
जवाब- आसाराम का पूरा नाम आसूमल थाऊमल सिरुमलानी है. आसाराम का जन्म 17 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान के नवाबशाह जिले के बेराणी गांव में हुआ था. उसकी मां का नाम महंगीबा और पिता का नाम थाऊमल सिरूमलानी था. 1947 में भारत के विभाजन के वक्त वो और उसका परिवार गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गये.
सवाल- क्या आसाराम को जमानत मिल सकती हैं? क्या आसाराम पैरोल पर बाहर आ सकता है?
जवाब- जोधपुर की निचली अदालत ने आसाराम को उम्रकैद की सजा दी है. अब जमानत के लिए उसे हाईकोर्ट में अपील करनी होगी. हालांकि कानून के जानकारों के मुताबिक जिन धाराओं में उसे सजा मिली है उसमें जमानत मिलनी मुश्किल है.
जहां तक बात पैरोल की है तो कानून के जानकारों का मानना है कि पैरोल का फैसला प्रशासनिक होता है. पैरोल के लिए अर्जी तभी दाखिल की जा सकती है जब मुजरिम सजा काट रहा हो और उसकी अर्जी किसी अदालत में लंबित न हो. अगर जेल प्रशासन और होम डिपार्टमेंट से पैरोल की अर्जी खारिज हो जाए तो इसके लिए दोषी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है.