Money Laundering Case: महाराष्ट्र में स्टेट CID ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा और उनकी प्रोपर्टी अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की है. यह प्रक्रिया CRPC की धारा 82 और 83 के तहत शुरू की गई है. इसके अलावा CID अब केंद्रिय गृहमंत्रालय को पत्र लिखकर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रही है.


इसके साथ ही बुधवार को परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्थानीय मजिस्ट्रेट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है. बता दें कि यह उनके खिलाफ दर्ज होने वाला तीसरा गैरजमानती वारंट है. इससे पहले उनके खिलाफ मुंबई के गोरेगांव और पड़ोसी ठाणे जिले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामलों में गैरजमानती वारंट जारी किया जा चुका है.


फिलहाल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली के मामले में काफी बूरा फंसते दिख रहे हैं. इस मामले में परमबीर सिंह के अलावा 7 अन्य पुलिसकर्मियों का नाम भी शामिल किया गया है.


मामले की जांच कर रही स्टेट CID ने परमबीर सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट की मांग की थी. कोर्ट में CID का कहना था कि परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश की है. जिस पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर. एम. नेरलिकर ने परमबीर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था.


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