CAA: रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुई तो नाम रख दिया नागरिकता, अबCAA के तहत बच्ची के परिवार को मिली 'नागरिकता'
CAA: नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने से पहले बच्ची का जन्म दिल्ली के मजनू का टीला में स्थित एक पुनर्वास कॉलोनी में हुआ था. CAA के पास होने के बाद परिवार ने बच्ची को नागरिकता नाम दिया था.
CAA Citizenship: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत देश में पहली बार 14 लोगों को नागरिकता मिल गई है. इन लोगों में एक बच्ची का परिवार भी शामिल है, जिसका नाम CAA पारित होने के बाद 'नागरिकता' रखा गया था. बता दें कि 11 सितंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से पास हुआ था. करीब चार साल बाद जाकर अब CAA के तहत हिंदू रिफ्यूजी परिवारों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है.
दरअसल, उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में स्थित एक पुनर्वास कॉलोनी में कई हिंदू परिवार रहते हैं, यहां रहने वाले ज्यादातर शरणार्थी है. जो पाकिस्तान से भारत आए थे. इनमें एक परिवार पाकिस्तान के सिंध से आया था. साल 2019 में लोकसभा में जब CAA पास हुआ तो उसके बाद परिवार ने बच्ची को नागरिकता नाम दिया. दिसंबर 2019 में पीएम मोदी ने रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में बच्ची नागरिकता का भी जिक्र किया था.
परिवार में खुशी का माहौल
गृह मंत्रालय ने बुधवार (15, मई) CAA के तहत जिन 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी, उनमें बच्ची नागरिकता का परिवार भी शामिल था. एबीपी न्यूज ने जब इस परिवार से बात की तो वह लोग बेहद खुश नजर आए. उनकी आंखों में भविष्य को लेकर अलग ही उत्साह था. नागरिकता को गोद में लिए उसकी दादी मीरा भारत भी काफी खुश थी.
क्या बोले अमित मालवीय?
इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने CAA के तहत हिंदू रिफ्यूजी परिवारों को नागरिकता मिलने पर बधाई दी. उन्होंने कहा, ''यह भारत के लिए एक नए युग का क्षण है, जब नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए गए. प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है.''
This is an epoch civilisational moment for Bharat when the first set of citizenship certificates to 14 people was issued under the Citizenship (Amendment) Act. PM Modi has fulfilled the commitment he made to the persecuted minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.👏👏 pic.twitter.com/dRSecbbvhB
— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) May 15, 2024
क्या है CAA?
बता दें कि CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है. हालांकि, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी बहुल इलाकों में सीएए लागू नहीं होगा.
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