'झारखंड महामारी रोग कोरोना-19 विनियम 2020' की सूचना जारी, जांच या इलाज से मना किया तो होगी जेल
झारखंड में कोरोना वायरस की जांच या इलाज से मना करने पर जेल हो सकती है.
रांची: पूरे देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कई संदिग्ध ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो खासी या जुकाम होने के बाद भी अपनी जांच या इलाज करवाने से भाग रहे हैं. ऐसे में समाज के लिए ये बड़ा खतरा है कि अगर कोई संदिग्ध है फिर भी जांच नहीं करवा रहा है. ये सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किसी पर इलाज या जांच करवाने के लिए कैसे दबाव बनाया जाए.
इसी को देखते हुए झारखंड में झारखंड सरकार ने 'झारखंड महामारी रोग कोरोना-19 विनियम 2020' को बुधवार से लागू करने की अधिसूचना जारी की है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोरोना संदिग्ध है और वह अपना इलाज करवाने से बच रहा है तो ना सिर्फ उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा बल्कि जेल भी भेजा जा सकता है. साथ ही इस विनियम में इसकी भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना को लेकर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी.
इसके साथ-साथ जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किसी के घर जाकर भी जांच कर सकते हैं और ऐसा करने से रोकने पर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है. सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए निजी इमारतों को भी आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी में है. आपको बता दें कि झारखंड में फिलहाल कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है.
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