(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ड्रग एंगल: रिया चक्रवर्ती ने इस आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट से मांगी जमानत देने की मांग
ड्रग एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब रिया की उम्मीद बॉम्बे हाई कोर्ट से है. बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने जमानत याचिका दायर की है.
दिल्ली: दो निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब रिया चक्रवर्ती की उम्मीद है बॉम्बे हाई कोर्ट से है. बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने जमानत याचिका दायर कर मांग की है कि उनको इस मामले में जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत जांच एजेंसी के पास नहीं है जिससे यह साबित होता है कि रिया बड़े पैमाने पर ड्रग की खरीद फरोख्त में शामिल रही हैं.
मुंबई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि खुद जांच एजेंसी के मुताबिक भी रिया जो ड्रग मंगवाती थीं वह सुशांत के लिए होता था तो ऐसे में इसको खरीद-फरोख्त के दायरे में लाना ठीक नहीं है. बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया है कि जिन धाराओं के तहत रिया की गिरफ्तारी की गई है वह सीधे तौर पर रिया के ऊपर लागू नहीं होती. क्योंकि रिया के पास से ना तो कोई ड्रग मिला है और ना ही रिया की निशानदेही पर कोई बरामदगी हुई है.
रिया चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती हमेशा ही जांच में सहयोग करती रही है और जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी के सामने हाजिर होती रहेंगी. याचिकाकर्ता यानी रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है और समाज में परिवार का जुड़ाव है. लिहाज़ा रिया के कहीं भागने का भी कोई सवाल नहीं उठता.
रिया से पूछताछ के बाद रिया की निशानदेही पर कोई बरामद की भी नहीं हुई है. अब जब की जांच एजेंसी अपनी पूछताछ पूरी कर चुकी है ऐसे में न्यायिक हिरासत में रखना ठीक नहीं है. इस मामले में सह आरोपियों को भी पहले भी निचली अदालत जमानत दे चुकी है तो रिया को भी ज़मानत दी जानी चाहिए क्योंकि रिया से जांच प्रभावित होने का कोई खतरा नहीं है.
रिया की उम्र 28 साल है और पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से इस मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है उससे इसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा है. ऐसे में इसको अगर जेल में रखा जाता है तो मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है. रिया हमेशा से ही जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
कोर्ट में दायर ज़मानत याचिका के जरिए रिया कोर्ट को ये भरोसा दिलाया कि वह ना तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगी और ना ही कहीं भागेगी. लिहाजा अदालत इन सारी बातों पर गौर करते हुए रिया को जमानत पर रिहा करे. जमानत देते हुए अगर अदालत कोई शर्त लगाएगी तो रिया उन सब का पालन करेगी.
अपनी जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती की तरफ से यह भी कहा गया है कि रिया के ऊपर सुशांत के लिए ड्रग मंगवाने का आरोप लगा है जबकि जांच एजेंसी ने अब तक सुशांत के मोबाइल या अन्य उपकरणों की जांच कर यह पता नहीं लगाया कि खुद सुशांत कितनी बार ड्रग मंगवाते थे.
याचिका में कहा गया है कि अगर आज की तारीख में सुशांत जिंदा होते हैं तो उनके खिलाफ ही सिर्फ ड्रग के इस्तेमाल का मामला बनता और उनको भी जमानत पर रिहा कर दिया जाता. लेकिन दुर्भाग्यवश आज की तारीख में सुशांत जिंदा नहीं है और रिया के खिलाफ खरीद फ़रोख्त की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अपनी जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती ने यह भी बताया है कि सुशांत फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान (2015-16) से ही गांजे का सेवन करने लगे थे और ऐसे में यह कहना कि रिया के साथ में आने के बाद सुशांत ने ड्रग लेना शुरू किया वह गलत है.
फिलहाल रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में बंद है क्योंकि हाईकोर्ट से पहले दो बार निचली अदालत से रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. ऐसे में अब अगर रिया चक्रवर्ती को जेल की सलाखों से बाहर निकलना है तो वह तभी निकल सकती है जब हाईकोर्ट से उनको जमानत मिले.
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