मुंबई: किसानों के लिए फसल ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट और त्वरित भुगतान पर 3 प्रतिशत का प्रोत्साहन 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा. सरकार ने कोरोनो वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लागू लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों के पक्ष में फैसला लिया है.
फसल ऋण पर ब्याज में छूट अगस्त तक बढ़ाई गई
सरकार ने फसल ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट और त्वरित भुगतान पर 3 प्रतिशत के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. इससे पहले अप्रैल में ब्याज में छूट और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिये बढ़ाया गया था. रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक किसानों को अल्पावधि के फसल ऋण पर इन दो योजनाओं का लाभ दें. भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोरेटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी.
किसानों को ब्याज प्रोत्साहन भी मिलेगा लाभ
रिजर्व बैंक ने अधिसूचना में कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिये कि मोरेटोरियम की बढ़ी अवधि के दौरान किसानों को अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज छूट और 3 प्रतिशत त्वरित भुगतान प्रोत्साहन देते रहने का निर्णय लिया है.’’
आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लागू किया गया था. केंद्रीय बैंक के इस कदम से किसानों को अगस्त के अंत तक ब्याज सहायता योजना और ब्याज प्रोत्साहन का लाभ मिल सकेगा.
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