पेंशनभोगियों के लिए राहत, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 28 फरवरी 2021 तक बढ़ी
केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनधारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है. कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नियम छूट दी थी.
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कोरोना संक्रमण की वजह से फैले कोविड-19 के कारण सरकार ने पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन में राहत दी है. अब पेंशनभोगी अपनी लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं. पेंशनभोगियों को अपने जीवित रहने के प्रमाण के तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है.
सितंबर में बढ़ाई गई थी डेडलाइन
इससे पहले सितंबर में सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ा कर 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 कर दी थी. अब एक बार फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है. इसके तहत पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा सकते हैं. हालांकि इस दौरान उनकी पेंशन बगैर किसी रुकावट के मिलती रहेगी.
यहां जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनधारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है. कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नियम छूट दी थी. अब यह छूट और बढ़ाई गई है. लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनभोगी अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली जमा कर सकते हैं.
इसे डिजिटल तौर पर किसी भी ब्रांच में, अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से https://jeevanpramaan.gov.in के जरिये, निकटतम आधार आउटलेट/CSC से, उमंग ऐप के जरिए जमा कर सकते हैं. इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर व अकाउंट नंबर की जरूरत होती है. फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर, भर के जमा किया जा सकता है.
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