दिशा सालियन मामले में नारायण राणे और उनके बेटे को राहत, सेशंस कोर्ट ने दिया ये आदेश
दिशा सालियन मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को मुंबई की दिंडोशी कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को मुंबई की दिंडोशी कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. जानकारी के मुताबिक, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस यू बघेले ने ये आदेश दिया है. दरअसल, दिवगंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर नायारण राणे और नितेश राणे ने आपत्तिजनक बयान दिए थे.
बता दें, दोनों को जमानत 15,000 रुपये के मुचलके पर और गवाहों/जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर दी गई है. दरअसल, अपनी गिरफ्तारी के डर से दोनों ने अपने वकील के जरिए उपनगरीय मलाड में डिंडोशी सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत दर्ज की थी.
Sessions Court granted anticipatory bail to Union Min Narayan Rane & Nitesh Rane in a case registered by Malwani PS, Mumbai in relation to a PC in connection with Disha Salian's death. The bail was granted on a surety of Rs 15,000 & on condition to not tamper with witnesses/probe
— ANI (@ANI) March 16, 2022
दिशा की मां ने आरोप लगाए थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी बेटी पर तरह तरह के बयान देकर बदनाम करने की कोशिश की गई. वहीं, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता रूपाली चाकणकर ने कहा था कि, दिशा की आई रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था और ना ही वो गर्भवती थी.
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