नई दिल्ली: जीएसटी रिटर्न लेट से भरने वालों को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अगस्त-सितंबर महीने का रिटर्न लेट से भरने वालों की लेट फीस माफ होगी. इतना ही नहीं जिन लोगों ने लेट फीस के साथ जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है, उसे वापस किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने क्या ट्वीट किया ?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट किया, ''टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अगस्त-सितंबर महीने में जीएसटी रिटर्न लेट से फाइल करने वालों की लेट फीस माफ की गई है, लेट फीस टैक्सपेयर्स के लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी.'
सरकार ने इससे पहले जुलाई के महीने में देर से जीएसटी रिटर्न भरने वालों की लेट फीस माफ कर दी थी. जुलाई में सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी आगे बढ़े दिया था.
क्या है कानून?
जीएसटी के कानून के मुताबिक एगर कोई टैक्सपेयर तय तिथि के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं करता तो उस 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब के जुर्माना लगता है. स्टेट जीएसटी में भी ऐसा ही प्रावधान है.