Amit Shah Case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को कथित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) उल्लंघन मामले में राहत मिल गई है. तेलंगाना की मोगलपुरा पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट से अमित शाह और किशन रेड्डी का नाम हटा दिया गया है. आठवें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता जी. निरंजन को इस महीने की 10 तारीख को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया.


दरअसल, कांग्रेस नेता जी निरंजन रेड्डी की दायर शिकायत के आधार पर हिसेरानाड की मुगलपुरा पुलिस ने 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, किशन रेड्डी और अन्य के खिलाफ मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था. जिसमें चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दलों को चुनावी सभाओं और अभियानों में नाबालिग बच्चों का उपयोग नहीं करना चाहिए.


कांग्रेस ने दर्ज कराई थी अमित शाह के खिलाफ शिकायत


कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 1 अक्टूबर को हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के शाली बांदा सुधा टॉकीज में आयोजित अमित शाह की चुनावी रैली में कथित तौर पर नाबालिग बच्चों को मंच पर बुलाया गया और उनके साथ बीजेपी का चुनाव चिह्न दिखाया गया. उसी दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व चुनाव आयोग समन्वय समिति के अध्यक्ष ने इस संबंध में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई.


शिकायत में किन-किन नेताओं के नाम थे शामिल


इस मामले में अमित शाह के अलावा, टी यमन सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी और विधायक टी राजा सिंह का भी नाम शामिल था. भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया था.


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