(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Lalit Modi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?
Supreme Court: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं.
Remarks Against Judiciary: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है.
जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि वह ललित मोदी के दाखिल जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं. न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी मामले में शीर्ष कोर्ट ने ललित मोदी को उनके सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी माफी मांगने का निर्देश दिया है.
शीर्ष कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें कहा जाए कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी (पोस्ट) नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती हो.
ये भी पढ़ें: Asad Ahmed Encounter: अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कुछ कह दिया?