Remarks Against Judiciary: सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है.


जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि वह ललित मोदी के दाखिल जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं. न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी मामले में शीर्ष कोर्ट ने ललित मोदी को उनके सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी माफी मांगने का निर्देश दिया है.


शीर्ष कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें कहा जाए कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी (पोस्ट) नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती हो.


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