नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिनजक भाषण देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.


अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने कहा कि वह अपना फैसला सात जून को सुनाएंगे. अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी.


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तुली ने राहुल गांधी के 2016 में दिए उस भाषण का हवाला दिया था, जिसमें राहुल ने नरेंद्र मोदी पर जवानों के खून के पीछे छिपने और उनकी शहादत का फायदा उठाने का आरोप लगाया था. दिल्ली पुलिस ने 14 मई को राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी थी.


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