बेलगाम सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कई घटनाएं सामने आती रहती है. इसे नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने हाल ही में नया कानून लाया है. इसके तहत प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनी को एक फीड बैक अधिकारी नियुक्त करना होता है. कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर इसी तरह की आपत्तिजनक तस्वीर सामने आई थी जिसपर यूजर्स ने हंगामा किया था. अब इंस्टाग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि इसने हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक कॉन्टेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए हैं. हाईकोर्ट में आईटी रूल्स 2021 को पूरी तरह लागू करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर जस्टिस रेखा पाल्ली ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को नोटिस भी जारी किया था. सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम ने कहा हमने खुद हिन्दू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक तस्वीर को हटा दिया है. 


शिकायत अधिकारी की तैनाती
फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि कंटेंट को पहले ही हटा दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि नए आईटी कानूनों के तहत फेसबुक ने एक शिकायत अधिकारी की पहले ही तैनाती कर दी है और यही इंस्टाग्राम के लिए भी काम करेंगे. उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि याचिकाकर्ता की शिकायत के मद्देनजर प्रतिवादी किसी तीसरे असंबद्ध पक्ष को याचिका की प्रतियां नहीं वितरित करेंगे.


केंद्र से मांगा जवाब 
अदालत ने नोटिस भी जारी किया और इस अनुरोध पर केंद्र से जवाब मांगा कि सरकार और सोशल मीडिया नेटवर्क को अपनी कार्यकारी, सांविधिक और अन्य सभी दायित्वों का निर्वहन बगैर विलंब के आईटी नियमों के आलोक में करने का निर्देश दिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने विषय की अगली सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष 16 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी. 


अश्लील तस्वीर और अपशब्द कंटेंट
याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने दलील दी कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने 'इस्लाम की शेरनी' नाम के एक उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई बहुत ही आपत्तिजनक सामग्री पाई थी और इसमें हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अश्लील कार्टून और ग्राफिक्स के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जी तुषार राव और अधिवक्ता आयुष सक्सेना ने किया. उन्होंने इंस्टाग्राम से यथाशीघ्र यह सामग्री हटवाये जाने का अनुरोध किया था. याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा था कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते समय उन्होंने देखा कि 'इस्लाम की शेरनी' नाम के यूजर ने आपत्तिजनक कॉटेंट पोस्ट किया था, जिनमें हिंदू-देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और उनके अश्लील कार्टून बनाए गए थे. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जी तुषार राव और आयुष सक्शेना ने कहा कि कॉटेंट को जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए.


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