रेणुकास्वामी हत्या मामले में कोर्ट ने दर्शन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 सितंबर तक बढ़ाई
दर्शन को अदालत की अनुमति के बाद यहां परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित किया गया था.
बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा के साथ उनकी महिला मित्र पवित्रा गौड़ा और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ा दी है.
दर्शन और पवित्रा समेत सभी 17 आरोपियों को सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर राज्य की विभिन्न जेलों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने पिछले सप्ताह मामले में 3,991 पृष्ठों का प्रारंभिक आरोपपत्र अदालत में सौंपा था.
इस बीच, दर्शन ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर मीडिया संगठनों को आरोपपत्र की कोई भी जानकारी प्रसारित या प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया. दर्शन (47) अभी बल्लारी की जेल में हैं. उन्हें अदालत की अनुमति के बाद यहां परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित किया गया था. दर्शन की एक आदतन अपराधी समेत तीन अन्य लोगों के साथ जेल परिसर में एक कुर्सी पर बैठ कर और हाथ में कॉफी का मग लेकर धूम्रपान करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी जिससे विवाद पैदा होने पर उन्हें बल्लारी जेल भेज दिया गया.
एक कथित वीडियो में दर्शन जेल से वीडियो कॉल के जरिए किसी व्यक्ति से बात करते हुए भी दिखायी दिए थे. कोर्ट ने इस हत्या मामले में अन्य सह-आरोपियों को भी राज्य में विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी. अन्य आरोपी पवन, राघवेंद्र और नंदीश अब मैसुरु जेल में हैं जबकि जगदीश और लक्ष्मण शिवमोग्गा जेल में, धनराज धारवाड़ जेल में, विनय विजयपुरा जेल में, नागराज कलबुर्गी/गुलबर्गा जेल में तथा प्रदोष बेलगावी जेल में हैं.
तीन आरोपी - पवित्रा गौड़ा, अनुकुमार और दीपक यहां परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में ही हैं. चार आरोपियों - रवि, कार्तिक, निखिल और केशवमूर्ति को पहले तुमकुरु जेल में स्थानांतिरत किया गया था और वे वहीं हैं. परप्पना अग्रहारा जेल के मुख्य अधीक्षक समेत नौ जेल अधिकारियों को दर्शन को विशेष सुविधाएं देने की प्रारंभिक जांच के बाद उनकी खामियों को लेकर निलंबित कर दिया गया था. दर्शन के खिलाफ जेल कानून और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत तीन प्राथमिकियां भी दर्ज की गयीं.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के 33 वर्षीय प्रशंसक रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे जिससे नाराज होकर दर्शन ने कथित तौर पर उसकी हत्या की साजिश रची. उसका शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के समीप मिला था. चित्रदुर्ग में दर्शन के ‘फैन क्लब’ में शामिल एक आरोपी राघवेंद्र यहां आर आर नगर में रेणुकास्वामी को अभिनेता से मिलवाने के बहाने लेकर आया था. वहां रेणुकास्वामी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गयी.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में आरोपी नंबर एक पवित्रा गौड़ा रेणुकास्वामी की हत्या के लिए मुख्य वजह थी. सूत्रों ने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया.
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