Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जज जयंत नाथ बने DERC के अस्थायी चेयरमैन, 8 महीने से खाली था पद
DERC Chairman: दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने रिटायर जस्टिस जयंत नाथ को DERC के पद की शपथ दिलवाई. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी है.
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Delhi Electricity Regulatory Commission: दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके जस्टिस जयंत नाथ ने गुरुवार (31 अगस्त) को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के कार्यवाहक चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है. दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने रिटायर्ड जज को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई.
इस मौके पर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ के अनुभव के साथ हमारी सरकार दिल्ली के बिजली विभाग को और बेहतर बनाने के लिए तैयार है.
Administered oath to Retd. Justice Jayant Nath Ji, the new chairperson of the Delhi Electricity Regulatory Commission.
— Atishi (@AtishiAAP) August 31, 2023
Look forward to working with him to further improve the power sector in Delhi pic.twitter.com/uBFCG2ivqZ
सीएम केजरीवाल ने दी बधाई
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए बधाई देते हुए कहा, "मैं DERC के नए अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं. बिजली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हम इसमें सुधार लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं. मैं अपनी सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं."
I wholeheartedly welcome Retd Justice Jayant Nath ji as the new Chairperson of DERC. Congratulations and best wishes. Electricity is a very vital sector and we have been trying our best to keep improving it. I assure full cooperation of my govt. https://t.co/gXbgIWpslD
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 31, 2023
8 महीने बाद पद पर हुई नियुक्ति
बता दें कि DERC के पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस शबीउल हुसैन का कार्यकाल 9 जनवरी 2023 को पूरा हुआ था. इसके बाद से DERC अध्यक्ष का पद खाली था. लगभग 8 महीने के अंतराल के बाद रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ इस पद को संभाल रहे हैं. ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कामों में तेजी आएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने किया नामित
रिटायर्ड जस्टिस जयंत नाथ को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष पद के लिए किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था.
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