RG Kar Case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप और हत्या केस में कोलकाता की सेशन कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को आखिरकार दोषी संजय रॉय को सजा सुना दी है. जज ने पूरे 59 दिनों के बाद फैसला सुनाया है. केस के दोषी संजय रॉय को सियालदाह की सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि, संजय रॉय का कबहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है. वहीं पीड़ित परिवार को अदालत ने 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 


आरजी कर केस में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुना दी है तो वहीं पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें कंपनसेशन नहीं बल्कि न्याय चाहिए. पीड़ित परिवार ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की है. 


सीबीआई की जांच अब भी जारी


आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के केस में जज ने 18 जनवरी को पहले ही साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में दोषी को अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है तो वहीं कम से कम सजा उम्र कैद की हो सकती है. कोर्ट ने इस मामले में संजय रॉय के खिलाफ सजा की प्रोसेस पूरी कर दी हो, लेकिन सबूतों से हुई छेड़छाड़ और बदलाव से संबंधित जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी भी चलती रहेगी. 


घटना के पांच दिनों बाद सीबीआई की शुरू की थी जांच


आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बीते साल 9 अगस्त की सुबह कैंपस के सेमिनार हॉल में बरामद किया गया था. केस में सबसे पहले कोलकाता पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने की थी. इसी टीम ने संजय रॉय को मुख्य आरोपी बना कर अरेस्ट किया था. हालांकि, मामले में सीबीआई ने जांच घटना की तारीख के पांच दिनों बाद शुरू की थी. सीबीआई के केस की जांच शुरू करने के बाद शहर की पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को सीबीआई को सौंप दिया था. 


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