Kolkata Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार (20 सितंबर) को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को 25 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है.
शुक्रवार को ही संदीप घोष और अभिजीत मंडल को एसीजेएम (Additional Chief Judicial Magistrate) सियालदह के सामने पेश किया गया था. सीबीआई संदीप घोष का नार्को टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराना चाहती है, जिसे लेकर 23 सितंबर 2024 को सियालदह कोर्ट में सुनवाई होनी है. सीबीआई यह टेस्ट बंगाल से बाहर कराना चाहती है.
संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग
इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की है. इस संबंध में आईएमए ने पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को एक पत्र लिखा है जिसमें रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आग्रह किया गया है. दो सितंबर, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था. वहीं पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने भी सात सितंबर को संदीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और तीन दिनों में जवाब मांगा था.
संदीप घोष ने नहीं दिया जवाब
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो संदीप घोष की तरफ से फिलहाल इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष सुदीप्तो रॉय को पत्र लिखकर पूछा है कि संविधान में प्रावधान के बावजूद संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन अबतक रद्द क्यों नहीं हुआ. आईएमए ने ये भी कहा कि व्यक्तिगत संबंधों को अलग रखकर तुरंत संदीप घोष के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए.