RG Kar Principle CBI Remand: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को रविवार, 15 सितंबर को कोलकाता की एक अदालत ने 17 सितंबर तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया. दोनों पर इस अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले में साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है.


सीबीआई ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल को अदालत में पेश किया, जहां एजेंसी ने आरोप लगाया कि दोनों ने इस जघन्य अपराध को कमतर दिखाने और इसके सबूतों को मिटाने की कोशिश की. सीबीआई ने अदालत से कहा कि मंडल को 9 अगस्त को सुबह 10 बजे महिला डॉक्टर की मौत की सूचना मिली थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने में रात 11 बजे तक की देरी की गई, जिससे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास जाहिर होता है.


पूछताछ में सहयोग न करने पर गिरफ्तार
  
ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को शनिवार शाम सीबीआई ने पूछताछ के दौरान "संतोषजनक जवाब" न देने पर गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने कहा कि मंडल पर न केवल सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है, बल्कि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने में जानबूझकर देरी भी की. वहीं, संदीप घोष पहले से ही आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन अब उन पर बलात्कार और हत्या के सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी जोड़ा गया है.


अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर से उठा मामला
  
यह मामला तब सामने आया जब 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई थी. इसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की, जिसमें अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.


(पीटीआई की इनपुट के साथ)


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