RG Kar Medical Rape-Murder Case: कपिल सिब्बल दे रहे थे दलील तभी किस पर भड़क पड़े सीजेआई चंद्रचूड और बोले- सुनिए, आवाज नीची रखिए
सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने नेशनल टास्क फोर्स में डेंटल डिपार्टमेंट से डॉक्टर को शामिल करने का अनुरोध किया. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनसे ईमेल करने को कहा.
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप-मर्डर की घटना के मामले पर सोमवार (9 सितंबर, 2024) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक वकील ने ऐसी हरकत की कि मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ उन पर भड़क गए. सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनसे कहा कि अपनी आवाज नीचे रखिए. वकील अपनी बात रखने के लिए बार-बार तेज आवाज में बोल रहे थे, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया.
सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज की तीन सदस्यीय बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे थे. इसी बीच एक वकील अपनी बात रखने के लिए जोर-जोर से बोलने लगे. इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें टोका और कहा, 'सीजेआई को सुनिए, अपनी आवाज नीचे रखिए, अपना वॉल्यूम कम कीजिए, मिस्टर सिब्बल अभी बंगाल सरकार की ओर से दलीलें दे रहे हैं. हमने कहा है न कि कोई दंडात्मक ट्रांसफर (Punitive Transfer) नहीं होगा.'
सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आप यहां पर बेंच संबोधित करने के लिए हैं, उन लोगों को नहीं जो वीडियो स्ट्रीमिंग पर कोर्ट की कार्यवाही देख और सुन रहे हैं. यह वकील कोर्ट में नेशनल टास्क फोर्स (NTF) में बदलाव डेंटल डिपार्टमेंट से भी डॉक्टर को शामिल करने की मांग कर रहे थे. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डेंटल एसोसिएशन की तरफ से आप ईमेल भेज दीजिए. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीएफ का गठन किया गया था, जिसमें 14 सदस्य हैं. 14 सदस्यों में से 11 सीनियर डॉक्टर हैं. एनटीएफ का गठन डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए किया गया है.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने सभी डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया. एडवोकेट कपिल ने सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों के काम पर न लौटने के चलते 23 लोगों की जान जा चुकी है. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि डॉक्टरों को ड्यूटी पर वापस लौटें, वो यह नहीं कह सकते कि सीनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमारी नजर हर किसी पर है. सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी कहा कि उन्हें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए. साथ ही कोर्ट ने सरकार को ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने को आदेश दिया और यह भी कहा कि अगर वे कल शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौट जाते हैं तो एक्शन न लें.
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