RG Kar Rape-Murder Case: कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सोमवार (11 नवंबर, 2024) को सुनवाई की. इस दौरान आरोपी संजय रॉय ने आरोप लगाया कि वह बेकसूर है और उसने कुछ नहीं किया है. उसका यह भी कहना था कि उसको कोर्ट में बोलने नहीं दिया जाता है और उसको फंसाया जा रहा है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास की कोर्ट में बंद कमरे में मामले की सुनवाई की गई. इस दौरान, मुख्य आरोपी संजय रॉय अदालत में मौजूद था और पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतका के पिता भी गवाह के रूप में अदालत में मौजूद थे.
संजय रॉय को दोपहर में अदालत लाया गया. उसने अदालत से बाहर आते समय एक बार फिर दावा किया कि वह बेकसूर है और उसे प्रशासन ने मामले में फंसाया है. संजय रॉय ने संवाददाताओं से कहा, 'उन्होंने मुझे आज भी बोलने नहीं दिया. मैंने कुछ नहीं किया है. मुझे फंसाया गया है.'
4 नवंबर को जब संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, तब भी उसने निर्दोष होने का दावा किया था. संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), धारा 66 (मौत का कारण बनने या व्यक्ति के कोमा में जाने के लिए सजा) और 103 (हत्या के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
कोलकाता पुलिस को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में उस महिला चिकित्सक का शव मिला था. इसके एक दिन बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी.
बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मामले की जांच अपने हाथों में ले ली थी. इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था.
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