(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अब जारी नहीं होगा लुकआउट नोटिस, समझें फैसला कैसे राहत देने वाला
Supreme Court: सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती उनके भाई और पिता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इसे जारी करने के पीछे कोई कारण नहीं है.
SC On Rhea Chakraborty: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ लुक आउट नोटिस रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने निरस्त की थी याचिका
2020 में सीबीआई की तरफ से जारी इस नोटिस को हाई कोर्ट ने इस साल फरवरी में निरस्त किया था. इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका को आज यानी 25 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह याचिका केवल इसलिए दायर की गई क्योंकि आरोपी हाई-प्रोफाइल है.
सीबीआई ने जारी किया था लुकआउट सर्कुलर
सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर करके जांच शुरू की थी. सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में जुलाई 2020 को शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. इसके बाद यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था. सीबीआई ने अगस्त 2020 में रिया चक्रवती, उनके भाई और पिता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए थे.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इसे जारी करने के पीछे कोई कारण नहीं है. इसके अलावा, बेंच ने कहा था कि अभिनेत्री और उनके परिवार की जड़ें समाज में हैं और उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग भी किया है. उसी साल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई थी.
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