Road Rage Case: कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) रोड रेज मामले (1988 Road Rage Case) में आज पटियाला की एक स्थानीय अदालत में सरेंडर करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिद्धू को 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में एक साल कारावास की सजा सुनाई थी. कांग्रेस (Congress) नेता ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ट्वीट किया, ‘‘कानून का सम्मान करूंगा.’’
पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली ने पार्टी समर्थकों को दिए एक संदेश में कहा कि सिद्धू सुबह 10 बजे अदालत पहुंचेंगे. उन्होंने पार्टी समर्थकों से सुबह करीब साढ़े नौ बजे अदालत परिसर पहुंचने का भी आग्रह किया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू रात करीब नौ बजकर 45 मिनट पर अमृतसर से पटियाला पहुंचीं. लगभग 34 साल पहले सड़क पर हुई हाथापाई की इस घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. उस समय सिद्धू की उम्र लगभग 25 साल थी.
शीर्ष अदालत ने सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और आज सिद्धू को एक वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई.
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