Election Laws Amendment Bill: चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में विपक्ष बनाम मोदी सरकार, संसद में बिल पर चले तर्कों के तीर
The Election Laws (Amendment) Bill 2021: लोकसभा में चुनाव सुधार से जुड़ा बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल के पेश होने का विरोध किया है.
Election Laws Amendment Bill 2021: लोकसभा में चुनाव सुधार से जुड़ा बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल के पेश होने का विरोध किया है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी और एआईमआईएम चीफ ओवैसी ने बिल को पेश करने का विरोध यह कहते हुए किया कि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी बिल पेश होने का विरोध किया. बीएसपी के रितेश पांडे ने भी इस बिल के विरोध में नजर आए. हालांकि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के तर्कों को खारिज किया और कहा,सरकार की कोशिश है कि बोगस वोटिंग रुकनी चाहिए.
लोकसभा में पेश किए के बिल के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आधार सिर्फ रिहायश का प्रूफ है नागरिकता का नहीं. अगर आप मतदाताओं के लिए आधार मांगने की स्थिति में हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दर्शाता है. आप संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोट दे रहे हैं. लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
इसके अलावा लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग व कुछ अन्य विषयों को लेकर भारी हंगामा किया. बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, उसके साथ ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए. कई सदस्यों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थीं. अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर-शराबे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया. कौशल विकास एवं उद्यमिता, संस्कृति, श्रम एवं रोजगार और शिक्षा मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए संबंधित मंत्रियों ने इनके उत्तर भी दिए. लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले पर ही गत सप्ताह बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया था जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी.