(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bikaner land deal case: रॉबर्ट वाड्रा और मां मौरीन को राजस्थान HC से बड़ा झटका, केस रद्द करने वाली याचिका खारिज
Rober Vadra: आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा सहित नौ याचिकाकर्ताओं की मुसीबतें बढ़ सकती है. राजस्थान हाई कोर्ट ने वाड्रा की कंपनी की तरफ से डाली गई एक याचिका को रद्द कर दिया है.
Bikaner land deal case: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Wadra) को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार (22 दिसंबर) को कोर्ट ने उनके और उनकी मां मौरीन वाड्रा (Maureen Vadra) के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि, वाड्रा को हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण (Interim Protection) दिया था. अब इस मामले में कोर्ट दो हफ्ते में अपना आदेश सुनाएगा.
इससे आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा सहित नौ याचिकाकर्ताओं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं. मामला बीकानेर में जमीन की खरीद-फरोख्त में हुई कथित धोखाधड़ी का है. आरोप है कि वाड्रा ने कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन 72 लाख रुपये में खरीदने के बाद कई करोड़ रुपये में जमीन बेचकर 615 प्रतिशत मुनाफा कमाया.
रॉबर्ट वाड्रा पर क्या हैं आरोप?
रॉबर्ट और मौरीन वाड्रा से ईडी ने 2019 में मामले के संबंध में पूछताछ की थी. बाद में उन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. केंद्रीय एजेंसी ईडी ने राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था. ईडी के तरफ से आरोप है कि वाड्रा की फर्म का असामान्य मुनाफा कमाना, जमीन हड़पने के लिए जाली कागजात, 'जालसाजों' ने सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ की, फर्जी लोगों के नाम पर जमीन हड़पी गई.
इस बीच, बीजेप ने भी रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध रूप से संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है. रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की पार्टनरशिप फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी की तरफ से दायर याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर ने भी ईडी की जांच को सिंगल बेंच में चुनौती दी है.
ये भी पढ़ें: क्या है NIT केस, विपक्ष क्यों मांग रहा है महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से इस्तीफा?