नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को कुछ शर्तों और 5 लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी. उन्हें आदेश दिया गया है कि वो बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते हैं. इसके अलावा उन्हें जांच में सहयोग करने के भी निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर एक अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था.


रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी अग्रिम जमानत मिल गई है. रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा दोनों को अदालत ने इस आदेश के साथ जमानत दी है कि वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे.


हालांकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा पूरे मामले के किंगपिन संजय भंडारी है जिसने सीधा फायदा रॉबर्ट वाड्रा को पहुंचाया है. कुछ साल पहले तक इनके पास संपत्ति नही थी तो अब इतनी संपत्ति कैसे आ गई है. लिहाजा हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है. ईडी ने ये भी कहा कि ऐसे लोग जो राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं वो सिस्टम का मजाक बनाते है और पेट्रोलियम, रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाते हैं. इन सौदों के साथ बड़ा कमीशन लिया जाता है.


ईडी की ओर से वकील डीपी सिंह ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सामग्री है और हमें रॉबर्ट वाड्रा को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की इजाजत मिलनी चाहिए. सिर्फ इसलिए कि किसी का कद इतना बड़ा है तो हम उसके साथ जांच में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए.


रॉबर्ट वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के. टी. एस. तुलसी ने उनके खिलाफ सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के साथ 60 घंटे पूछताछ की है. हमने जांच में पूरा सहयोग किया है और रॉबर्ट वाड्रा भी संविधान के तहत सभी नियमो का पालन करते हैं. मैं कानून का सम्मान करता हूं और कोई भी कानून से परे नहीं है.


कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा पर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.


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