नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के इलाज के लिए विदेश जाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. इस मामले पर अब 3 जून को सुबह 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा.


इससे पहले वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला देते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने कि गुजारिश की. तुलसी का कहना है कि मेडिकल ग्राउंड पर विदेश जाने की अनुमति मिलनी चाहिए. वाड्रा की बड़ी आंत में ट्यूमर है.


तुलसी ने कहा कि वाड्रा हमेशा जांच में सहयोग करते रहे हैं. यहां तक कि जब वो लंदन में अपनी मां का इलाज करवा रहे थे और 6 सप्ताह से लंदन में थे और जैसे ही उन्हें ईडी की कार्रवाई के बारे में पता चला वो बिना किसी वारेंट या समन के भारत वापस आए और ईडी के सामने पेश हुए ऐसे में ईडी को उनके भाग जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए.


दरअसल, रॉबर्ड वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी कर गुरुवार को दिल्ली ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. ईडी के नोटिस में कहा गया है कि रॉबर्ट को सुबह 10.30 बजे पेश होना है. यह मामला वाड्रा की 19 लाख पाउंड की विदेशी संपत्ति के स्वामित्व और टैक्स चोरी के लिए स्थापित की गई अघोषित संस्थाओं से जुड़ा हुआ है.


वाड्रा पर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने एक अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी.


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