नई दिल्ली: गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड (गया रोडरेज केस) में फैसला आ गया है. कोर्ट ने जोडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी और आरजेडी के बाहुबली नेता बिंदी यादव के बेटे रॉकी यादव को दोषी करार दिया है. रॉकी के अलावा तीन अन्य लोगों को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है.


सड़क पर गाड़ी को साइड ना देने के चलते हुए विवाद में रॉकी यादव ने आदित्य सचदेवा को गोली मार दी थी. कोर्ट अब 6 सितंबर को रॉकी समेत तीनों दोषियों की सजा का एलान करेगा.


मृतक आदित्य सचदेवा महज 19 साल का था. 12वीं में पढ़ने वाला आदित्य कार की पिछले सीट पर बैठा था. आदित्य के पिता एक कारोबारी हैं. गोली उसके सिर में लगी थी.


यह घटना सात मई 2016 की है जब आदित्य सचदेवा अपने दोस्त नासिर हुसैन, आयुष अग्रवाल, मो. कैफ़ी, अंकित अग्रवाल के साथ गया से गया स्विफ्ट कार से लौट रहा था. इसी दौरान जदयू एमएलसी के बेटे रॉकी यादव ने गया के पुलिस लाइन रोड पर गोली मार दी. आदित्य की गलती ये थी कि उसने जेडीयू एमएलसी के बेटे की लैंड रोवर गाड़ी को साइड नही दी थी. इस पर भड़क कर रॉकी यादव ने आदित्य की जान ले ली.


इस मामले में रॉकी यादव के साथ घटना के वक्त मौजूद टेनी यादव और एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को जेल भेजा गया था. फिलहाल टेनी यादव और राजेश कुमार बाहर है और रॉकी यादव अभी भी जेल में है.