रोटोमैक घोटाला: कोर्ट ने विक्रम कोठारी और उसके बेटे को 11 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा
इन दोनों आरोपियों की हिरासत की अवधि आज से शुरू होकर सात मार्च को दोपहर दो बजे खत्म होगी. कोर्ट ने यह आदेश सीबीआई के उपाधीक्षक और इस मामले के जांच अधिकारी जीएम राठी की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया.
लखनऊ: सीबीआई के स्पेशल जज एमपी चौधरी ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी को आज 11 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया. सीबीआई ने कोठारी पिता-पुत्र को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया. जज ने पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में और फिर 11 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया.
इन दोनों आरोपियों की हिरासत की अवधि आज से शुरू होकर सात मार्च को दोपहर दो बजे खत्म होगी. कोर्ट ने यह आदेश सीबीआई के उपाधीक्षक और इस मामले के जांच अधिकारी जीएम राठी की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया. जांच अधिकारी ने कहा कि इन आरोपियों ने कई बैंकों के साथ व्यापक पैमाने पर जालसाजी की है. एजेंसी को अपराध में शामिल बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों और दूसरे व्यक्तियों के नामों का पता लगाना है और विस्तृत पूछताछ करनी है.
इससे पहले 23 फरवरी को दिल्ली में गिरफ्तार इन आरोपियों को सीबीआई यहां ट्राजिंट रिमांड पर लायी थी. गौरतलब है कि 18 फरवरी, 2018 को बैंक ऑफ बड़ौदा, कानपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक बृजेश कुमार सिंह ने मेसर्स विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी साधना कोठारी और बेटे राहुल कोठारी और बैंक के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ इस मामले की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई थी. बैंकों ने कंपनी को 2,919 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था जो भुगतान में बार-बार विफल रहने पर के बाद ब्याज वगैरह मिलाकर 3,695 करोड़ रुपये हो गया.