Delhi: दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को राहत, अंशु प्रकाश की याचिका खारिज
Anshu Prakash Assault Case: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 9 विधायकों को राहत दी है.
Ex Delhi Chief Secy Anshu Prakash Assault Case: दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश (Anshu Prakash) से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) के 9 विधायकों को राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से राहत मिली है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया. अंशु प्रकाश ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने इस मामले में सभी को आरोप मुक्त किये जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की थी. ये मामला 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के सरकारी आवास पर एक बैठक के दौरान का था, जिसमें अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई है.
अंशु प्रकाश मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को राहत
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 9 विधायकों को राहत दी है. कोर्ट ने इन नेताओं को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है.
क्या है मामला?
बता दें कि यह मामला 19 फरवरी, 2018 को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान अंशु प्रकाश (Anshu Prakash) पर हुए कथित हमले को लेकर जुड़ा है. निचली अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायकों को आरोप मुक्त कर दिया था जिसके बाद फैसले के खिलाफ अंशु प्रकाश ने याचिका दाखिल की थी.
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